लखनऊ : आगामी विधानसभा चुनाव के मद्दनेजर योगी सरकार बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, योगी सरकार ने कोरोना के संकट समय में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर प्रदेशभर में दर्ज मुकदमे वापस करने का आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के अनुसार करीब तीन लाख से ज्यादा जनता के मुकदमे वापस हो सकेंगे. हालांकि नेताओं के मुकदमे वापस लेने पर फिलहाल रोक लगाई गई है.
न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने जारी आदेश में कहा कि जनहित को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर दर्ज आम जनता के खिलाफ तीन लाख से अधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया है.
आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम महामारी रोग अधिनियम, आईपीसी धारा 188 और अन्य कम गंभीर धाराओं के अंतर्गत दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा. न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश के बाद अब कोविड प्रोटोकाल और लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज हुए मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
इसे भी पढ़ें-NIA ने वाजे की नजरबंदी याचिका का विरोध करते हुए कहा- जेल से छूटने पर हो सकते फरार
जारी शासनादेश में कहा गया है जनता पर कम गंभीर अपराध की धाराओं में दर्ज जिन मुकदमों में न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किये गए हैं. वह वापस लिए जाएंगे. इसके अलावा वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे चलते रहेंगे. जारी आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था. उसमें कोविड-19 प्रोटोकाल के उल्लंघन में दर्ज मुकदमों की समीक्षा करते हुए मुकदमे वापस करने की बात कही गई थी. जिसके बाद अब यह फैसला किया गया है.