नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन महिला पहलवानों द्वारा दायर याचिका को बंद कर दिया है. इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्शा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि दायर याचिका में प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में शिकायत की गई थी. जिसे दर्ज कर लिया गया है. इसे दर्ज करने के साथ ही उद्देश्य पूरा हो गया है.
पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने तूत्तुकुड़ी से कनिमोई के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
पीठ ने याचिकाकर्ताओं को किसी भी अन्य शिकायत के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट या धारा 482 सीआरपीसी के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने की स्वतंत्रता दी है. याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप तक कार्रवाई करने से इनकार करने में दिल्ली पुलिस के आचरण को ध्यान में रखते हुए पीठ से जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया. हालांकि, पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आप न्यायिक मजिस्ट्रेट या धारा 482 सीआरपीसी के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील कर सकते हैं.