दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

Supreme Court News : सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों का केस बंद किया, आगे के लिए दिखाया ये रास्ता - Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन महिला पहलवानों द्वारा दायर याचिका को बंद कर दिया. निगरानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि आप अन्य शिकायत के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट या धारा 482 सीआरपीसी के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील कर सकते हैं.

Supreme Court News
प्रतिकात्मक समाचार

By

Published : May 4, 2023, 2:30 PM IST

Updated : May 4, 2023, 3:08 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन महिला पहलवानों द्वारा दायर याचिका को बंद कर दिया है. इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्शा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि दायर याचिका में प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में शिकायत की गई थी. जिसे दर्ज कर लिया गया है. इसे दर्ज करने के साथ ही उद्देश्य पूरा हो गया है.

पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने तूत्तुकुड़ी से कनिमोई के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

पीठ ने याचिकाकर्ताओं को किसी भी अन्य शिकायत के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट या धारा 482 सीआरपीसी के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने की स्वतंत्रता दी है. याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप तक कार्रवाई करने से इनकार करने में दिल्ली पुलिस के आचरण को ध्यान में रखते हुए पीठ से जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया. हालांकि, पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आप न्यायिक मजिस्ट्रेट या धारा 482 सीआरपीसी के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपील कर सकते हैं.

पढ़ें : Same Sex Marriage : केंद्र ने SC से कहा- समलैंगिक जोड़ों के जरूरी प्रशासनिक कदमों का पता लगाने के लिए सरकार बनायेगी समिति

नरेंद्र हुड्डा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि दिल्ली पुलिस के आचरण को ध्यान में रखते हुए, मैं अनुरोध करता हूं कि इस अदालत या एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच की निगरानी की जाए. उन्होंने कहा कि अदालत ने सुनवाई बंद कर दी तो दिल्ली पुलिस वापस अपने रवैये पर लौट आयेगी. इसपर सीजेआई ने कहा कि हमने केवल यह कहा है कि हम इस स्तर पर कार्यवाही बंद कर रहे हैं, खुद को प्रार्थनाओं तक सीमित कर रहे हैं. हमने यह नहीं कहा है कि यह निगरानी के योग्य नहीं है. यदि कोई समस्या है तो आप मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं.

पढ़ें : Death Penalty: मृत्युदंड के दोषियों को फांसी देने के तरीके पर केंद्र ने SC को दिया ये जवाब

Last Updated : May 4, 2023, 3:08 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details