कोलकाता : शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई को पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति मिल गई है. राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीबीआई को मुकदमा शुरू करने का आदेश दे दिया है. राजभवन सूत्रों के मुताबिक राज्य के संवैधानिक प्रमुख ने मंगलवार रात यह आदेश जारी किया. अब पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोप गठित करने में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है. जब पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था, तब वह मंत्री थे इसलिए नियमों के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है.
चटर्जी की कानूनी टीम ने संकेत दिया है कि वे इस आधार पर इस कदम को चुनौती देंगे कि यह मंजूरी राज्यपाल नहीं, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी दे सकते हैं. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 कहती है कि राज्य में कार्यरत किसी व्यक्ति के लिए, अदालत को आरोपों का संज्ञान लेने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है. जुलाई 2022 में जब चटर्जी को गिरफ्तार किया गया, तब वह कैबिनेट मंत्री और विधायक थे. तब से जेल में बंद होने के कारण, वह कैबिनेट मंत्री नहीं रहे लेकिन विधायक बने हुए हैं.
सीबीआई ने पिछले साल सितंबर में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी और उसके तुरंत बाद अभियोजन की मंजूरी मांगी थी.