दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

Pornography Case : ED से नहीं मिली कोई सूचना- मुंबई पुलिस - प्रवर्तन निदेशालय राज कुंद्रा

राज कुंद्रा प्रॉर्नोग्राफी केस (Raj Kundra pornography case) की जांच कर रही मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने कहा कि उन्हें अब तक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) कोई निर्देश नहीं आया है.

मुंबई पुलिस
मुंबई पुलिस

By

Published : Jul 27, 2021, 5:28 PM IST

मुंबई : राज कुंद्रा प्रॉर्नोग्राफी केस (Raj Kundra pornography case) की जांच कर रही मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने कहा कि उन्हें अब तक प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) कोई निर्देश नहीं आया है. राज कुंद्रा ने एडल्ट फिल्म से अर्जित धन का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए किया गया था. इसलिए मुंबई की एक अदालत को मुंबई पुलिस ने बताया था कि राज कुंद्रा के यस बैंक खाते और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका खाते के बीच लेनदेन की जांच की जरूरत है.

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर रही है. जिसकी वजह से ED ने मुंबई पुलिस से कुंद्रा के खिलाफ दर्ज FIR और जांच से जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज मांगे थे. लेकिन अब मुंबई पुलिस ने कहा है कि उन्हें राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी मामले पर प्रवर्तन निदेशालय से कोई सूचना नहीं मिली है. उन्होंने अब तक ED के साथ एफआईआर की कॉपी साझा नहीं की है.

मुंबई पुलिस

पढ़ें :Pornography Case: शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 20 सितंबर तक नहीं होगी कार्रवाई

बता दें कि मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को कुंद्रा को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अश्लील कंटेंट बनाने और वितरित करने के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के तुरंत बाद, उन्हें 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया, जिसे 27 जुलाई तक बढ़ा दिया गया. अब उन्हें 10 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

वहीं, राज कुंद्रा के प्रॉर्नोग्राफी केस में पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा ने कई खुलासे किए थे, जिसके बाद शर्लिन चोपड़ा को इस केस में क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए समन भेजा था. लेकिन अब इस मामले में कोर्ट ने पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा दोनों को एक बहुत बड़ी राहत दी है. दोनों को अग्रिम जमानत मिल गई है. साथ ही कोर्ट ने मुबंई पुलिस को 20 सितंबर तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details