बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने कहा है कि राज्य की यात्रा करने वाले लोगों के लिए RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट या कम से कम कोविड टीके की एक खुराक की टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा. गाइडलाइंस के मुताबिक, RT-PCR की रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.
सरकार ने कहा है कि यह नियम फ्लाइट, बस, ट्रेन और टैक्सी आदि साधनों से आने वाले यात्रियों पर लागू होगा. साथ ही यह महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाली सभी उड़ानों के लिए भी लागू होगा.
बता दें कि इससे पहले असम सरकार ने घोषणा की थी कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी हैं, उन्हें असम में हवाई अड्डों या रेलवे स्टेशनों पर आने के समय अनिवार्य परीक्षण रिपोर्ट की जरूरत नहीं है.