नई दिल्ली:दो पहिया वाहनों के लिए अब नया नोटिफिकेशन (new notification for two wheelers) जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में बच्चों के लिए हेलमेट (helmet for children on bike) और सेल्फी बेल्ट जरूरी कर दिया गया है. केंद्र की मोदी सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह नोटिफेकेशन जारी किया है. जानकारी के मुताबिक
इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, कुल तीन बदलाव किए जा रहे हैं. इसमें दो पहिया वाहनों पर बैठे बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट जरूरी होगी. इसके साथ ही बच्चों को क्रैश हेलमेट भी लगा होना चाहिए. वहीं, जब बच्चा बैठा हो तो मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए नियम 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे. बता दें, इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया था.
नोटिफिकेशन में क्या है?
नियमों के मुताबिक, मोटर साइकिल पर 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को बैठाकर ले जाने वालों को सेफ्टी बेल्ट (हार्नेंस) लगानी होगी. पीछे बैठे बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनना होगा जो उनके सिर पर पूरी तरह से फिट बैठता हो. नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिस दो पहिया वाहन पर 4 साल से छोटा बच्चा बैठा हो, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए. सेफ्टी हार्नेस के बारे में कहा गया है कि उसकी क्षमता 30 किलोग्राम तक भार सहने वाली होनी चाहिए. हार्नेंस के संबंध में कहा गया है कि यह भारी नायलॉन/पर्याप्त कुशनिंग युक्त फॉम वाली मल्टीफिलामेंट से बनी होनी चाहिए. इसे वाटरप्रूफ और टिकाऊ भी होना चाहिए.