बेंगलुरु : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) स्पेशल कोर्ट बेंगलुरु ने दो व्यक्तियों को नकली नोट मामले में दोषी ठहराया और उन्हें छह साल की कैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर, 15,000 का जुर्माना लगाया है.
इस मामले में दोषी ठहराए गए पांच व्यक्तियों में गंगाधर खोल्कर और साबिरुद्दीन शामिल थे. एनआईए ने मदनयाकानहल्ली पुलिस थाने की सीमा में सितंबर 2018 में रैकेट का भंडाफोड़ किया.अधिकारियों ने एक घर पर छापा मारा और 64.84 लाख के साथ 2,000 मूल्य के नकली नोटों को बरामद किया.