हैदराबाद :अक्सर नौकरी और बिजनेस की खातिर लोगों को बाहरी राज्यों में जाना पड़ता है. वहां अपनी नौकरी या दुकान-व्यवसाय पर जाने के लिए वाहन की भी जरूरत होती है. इस पर हम उसी वाहन को इस्तेमाल करना मुनासिब समझते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है. हम उस वाहन को ही दूसरे राज्यों में ले जाते हैं. लेकिन अगर आप हैदराबाद के लिए ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि एनवीसी (NVC) होने के बावजूद भी आपको तेलंगाना स्टेट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा (ts registration is mandatory for other state vehicles in Hyderabad). इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी गई है. अभी ये सिर्फ हैदराबाद के लिए लागू करने पर विचार है, लेकिन आने वाले समय में इसे पूरे राज्य में अमल में लाया जाएगा.
हैदराबाद में दूसरे राज्यों से वाहन लाने पर ये करना होगा :अगर आप दूसरे राज्यों से यहां वाहन लाते हैं तो आपको अपने पते (लोकल एड्रेस) के आधार पर परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में जाना होगा. अधिकारी आपको भुगतान किए जाने वाले कर, शुल्क और टीएस पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे. ये प्रक्रिया न करने पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के पास वाहनों को जब्त करने तक का अधिकार है.
टैक्स अदा कर चुके हैं तो भी यहां देना पड़ेगा : परिवहन अधिकारियों का अनुमान है कि हर साल दूसरे राज्यों से 10,000 से ज्यादा वाहन हैदराबाद आते हैं. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वह ऑलटाइम टैक्स अदा कर चुके हैं तो यहां टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है हैदराबाद आने के बाद वाहन की कीमत के आधार पर टैक्स देना पड़ेगा.