हैदराबाद : तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी. रामचंद्र भारती, नंद कुमार और डीपीएसकेवी सिंहयाजी को अदालत ने सशर्त जमानत दी. न्यायमूर्ति बी सुमलता ने आरोपियों को तीन लाख रुपये का निजी मुचलका और दो-दो जमानतदार देने का निर्देश दिया. अदालत ने उन्हें हर सोमवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया है.
उच्च न्यायालय ने बुधवार को एसआईटी को दो आरोपियों तुषार वेल्लापल्ली और बी श्रीनिवास को गिरफ्तार करने से रोक दिया था, लेकिन उन्हें जांच दल के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था. न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी. एसआईटी ने बुधवार को अदालत को दस्तावेजों, सीडी, पेन चालकों और अन्य सबूतों के साथ जांच पर एक रिपोर्ट सौंपी. जांच दल ने तर्क दिया कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है.