दिल्ली

delhi

Telangana MLA Poaching Case : विधायक खरीद फरोख्त मामले में हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को दी जमानत

By

Published : Dec 1, 2022, 11:53 AM IST

Updated : Dec 1, 2022, 2:25 PM IST

टीआरएस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाया था. तेलंगाना हाईकोर्ट ने इसी मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है.

Etv Bharat
Etv Bharat

हैदराबाद : तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी. रामचंद्र भारती, नंद कुमार और डीपीएसकेवी सिंहयाजी को अदालत ने सशर्त जमानत दी. न्यायमूर्ति बी सुमलता ने आरोपियों को तीन लाख रुपये का निजी मुचलका और दो-दो जमानतदार देने का निर्देश दिया. अदालत ने उन्हें हर सोमवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया है.

उच्च न्यायालय ने बुधवार को एसआईटी को दो आरोपियों तुषार वेल्लापल्ली और बी श्रीनिवास को गिरफ्तार करने से रोक दिया था, लेकिन उन्हें जांच दल के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था. न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी. एसआईटी ने बुधवार को अदालत को दस्तावेजों, सीडी, पेन चालकों और अन्य सबूतों के साथ जांच पर एक रिपोर्ट सौंपी. जांच दल ने तर्क दिया कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है.

रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, सिंहयाजी और नंद कुमार को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर की रात को हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया था, जब वे कथित रूप से टीआरएस के चार विधायकों को मोटी रकम का लालच देने की कोशिश कर रहे थे.

साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापा मारा. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

भाजपा महासचिव बी.एल. संतोष, भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस) के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली और केरल के एक डॉक्टर, जग्गू स्वामी, वकील श्रीनिवास और प्रताप गौड़ और नंद कुमार की पत्नी चित्रलेखा को भी एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था. हालांकि, संतोष, तुषार और जग्गू स्वामी अब तक एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए हैं.

Last Updated : Dec 1, 2022, 2:25 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details