कोलकाता :कोलकाता की एक अदालत ने वर्ष 2011 में जहरीली शराब पीने से हुई 172 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी खोड़ा बादशाह को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अलीपुर जिला सत्र न्यायालय ने बादशाह उर्फ नूर इस्लाम फाकिर को हत्या का दोषी करार दिया.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि बादशाह की मृत्यु होने तक सजा जारी रहेगी. खोड़ा बादशाह को लोगों को जहर देने का भी दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई और अदालत ने कहा कि दोनों सजा एक साथ चलेंगी.