हैदराबाद : तेलंगाना हाई कोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनीं भगवान गणेश की मूर्तियों के हैदराबाद के हुसैन सागर झील में विसर्जन की अनुमित देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि वह गत नौ सितंबर को दिए गए अपने आदेश में संशोधन नहीं कर सकती.
हाई कोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के आयुक्त द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर आपातकालीन सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. जीएचएमसी आयुक्त ने फैसले की समीक्षा करने और कुछ बिंदुओं में संशोधन करने के लिए याचिका दायर की थी.
दो जजों की पीठ ने इस याचिका पर सुनावई की. जीएचएमसी आयुक्त ने अनुरोध किया था कि हुसैन सागर में पीओपी की मूर्तियों के विसर्जन पर लगी रोक हटाया जाए और रबर बांध के निर्माण को छूट देने के लिए टैंकबंद रास्ते की ओर से भी अनुमति दी जाए.
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने नौ सितंबर को राज्य सरकार को हैदराबाद में हुसैन सागर झील और अन्य जलाशयों में पीओपी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया था.