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अफगानिस्तान के हेरात में तालिबानी फरमान, रेस्तरां में साथ खाना नहीं खा सकेंगे पति पत्नी

तालिबान ने अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में अजीबोगरीब नियम लागू किए हैं. नए नियमों के मुताबिक, रेस्तरां में अब एक साथ मर्द और औरत खाना नहीं खा सकेंगे. इसके अलावा पार्कों में सैर-सपाटे के लिए मर्द और औरतों के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए गए हैं.

Taliban new rule in Herat province
Taliban new rule in Herat province

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Published : May 13, 2022, 11:02 PM IST

काबुल : तालिबान ने अफगानिस्तान के हेरांत प्रांत में मर्द और औरतों को एक साथ रेस्तरां में खाना खाने पर पाबंदी लगा दी है. नियम के मुताबिक, पुरुषों को परिवार के साथ भी रेस्टोरेंट में भोजन करने की अनुमति नहीं होगी. मर्द अपनी पत्नी के साथ एक साथ सार्वजनिक जगहों पर खाना नहीं खा सकेंगे. अगर वह रेस्टोरेंट में खाना खाए गए तो पति को मर्दों के लिए रिजर्व सीट और पत्नी को महिलाओं वाली सीट पर अलग-अलग बैठना होगा.

तालिबान के एक अधिकारी रियाज़ुल्लाह सीरत ने बताया कि रेस्तरां मालिकों को मौखिक रूप से नियमों के बारे में जानकारी दी गई है. साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि हर सूरत में नए नियमों का पालन किया जाना जरूरी है. खामा प्रेस को एक महिला ने बताया कि गुरुवार को एक हेरात रेस्तरां के प्रबंधक ने उसे और उसके पति को अलग-अलग बैठने के लिए कहा. तालिबानी अधिकारी ने एक और निर्देश के बारे में बताया. नए नियमों के मुताबिक हेरात के पार्कों में एंट्री के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए गए हैं. तालिबान ने महिलाओं से गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को पार्क जाने के लिए कहा. इसके अलावा बचे हुए चार दिन पुरुषों के लिए रिजर्व किए गए हैं. बता दें कि पिछले साल अगस्त में नियंत्रण हासिल करने के बाद से, तालिबान ने पुरुषों और महिलाओं को अलग करने वाले प्रतिबंधों को तेजी से लागू किया है.

पिछले हफ्ते, तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान में एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई महिला अपने घर के बाहर अपना चेहरा नहीं ढंकती है, तो उसके पिता या निकटतम पुरुष रिश्तेदार को बुलाया जाएगा और अंततः सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा. सरकारी बयान के मुताबिक जो महिला बिना हिजाब के पकड़ी जाएंगी, तो पहले पता लगाकर उन्हें चेतावनी दी जाएगी और माता-पिता को समझाया जाएगा. इसके बाद दोबारा पकड़े जाने पर केस दर्ज किया जाएगा.

आईएएनएस

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