नई दिल्ली :अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद से जुड़ी कई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दाखिल करने में असत्यापित और असंबंधित सामग्री के इस्तेमाल के प्रति आगाह किया. वकीलों और नागरिक समाज के सदस्यों को सावधान करते हुए सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पर्याप्त शोध की कमी और असत्यापित और असंबंधित सामग्री पर भरोसा करने वाली याचिकाएं "प्रतिउत्पादक" होती हैं.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुनाते हुए कहा,“हमें यह देखना चाहिए कि न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने और आम नागरिकों को अदालत के समक्ष वैध मामलों को उजागर करने का अवसर प्रदान करने के लिए इस अदालत द्वारा जनहित याचिका और संविधान के अनुच्छेद 32 का विस्तार किया गया था. इसने कई मौकों पर न्याय सुरक्षित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम किया है, जहां आम नागरिकों ने अच्छी तरह से शोध की गई याचिकाओं के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जो कार्रवाई के स्पष्ट कारण को उजागर करते हैं. लेकिन जिन याचिकाओं में पर्याप्त शोध की कमी होती है और असत्यापित और असंबंधित सामग्री पर भरोसा किया जाता है, वे प्रतिकूल होती हैं.”
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि समाचार पत्रों में एक अप्रमाणित रिपोर्ट को वैधानिक नियामक द्वारा की गई जांच पर विश्वसनीयता नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन स्वतंत्र समूहों या समाचार पत्रों द्वारा खोजी टुकड़ों की ऐसी रिपोर्टें सेबी या शीर्ष अदालत द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल के समक्ष"इनपुट" के रूप में कार्य कर सकती हैं.