सुप्रीम कोर्ट ने कहा- न्यायाधीशों को करना चाहिए अनुशासन का पालन - सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों को अनुशासन का पालन करना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें किसी भी मामले को तब तक नहीं उठाना चाहिए, जब तक यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से सौंपा नहीं जाता. Supreme Court, Supreme Court Direction to Judges.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीशों को अनुशासन का पालन करना होता है और उन्हें किसी भी मामले को तब तक नहीं उठाना चाहिए, जब तक कि यह मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से नहीं सौंपा गया हो और मुख्य न्यायाधीश (उच्च न्यायालय के) द्वारा विशेष रूप से नहीं सौंपे गए मामले को लेना घोर अनुचितता का कार्य है.
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने यह टिप्पणी की कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया. यहां एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतरिम राहत से इनकार किए जाने के बाद, आरोपियों (तीन प्रतिवादियों) ने आठ एफआईआर को एक में जोड़ने के लिए एक सिविल रिट याचिका दायर की और इन एफआईआर में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की राहत भी प्राप्त की.
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अंबालाल परिहार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित तत्कालीन प्रचलित रोस्टर पर भरोसा करते हुए बहुत गंभीर आरोप लगाया है. ऐसा आरोप लगाया गया था कि चूंकि धारा 482 सीआरपीसी से निपटने वाले आपराधिक मामलों का कार्यभार संभालने वाले एकल न्यायाधीश ने दो मामलों में तीन आरोपियों को अंतरिम राहत नहीं दी, सिविल रिट याचिका दायर करने की इस पद्धति का आविष्कार किया गया था, जिसमें आठ एफआईआर के एकीकरण के लिए प्रार्थना की गई थी.
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ऐसा रोस्टर जज से बचने के लिए किया गया था, जिन्होंने अंतरिम राहत नहीं दी थी और शिकायतकर्ताओं को सिविल रिट याचिकाओं में पक्षकार नहीं बनाया गया था. साथ ही, सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में एक ही वकील ने अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व किया. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं द्वारा फोरम हंटिंग का एक उत्कृष्ट मामला है. ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल रिट याचिका में 8 मई, 2023 को दी गई उपरोक्त राहत के बावजूद, रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाओं में, 1 जून, 2023 को दूसरे से चौथे उत्तरदाताओं ने संबंधित पीठ को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने की राहत देने के लिए राजी किया.
पीठ ने कहा कि इस प्रकार, यह कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग का मामला है. हमें आश्चर्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक साथ जोड़ने के लिए सिविल रिट याचिका पर कैसे विचार किया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित रोस्टर में आपराधिक रिट याचिकाओं के लिए एक अलग रोस्टर है. यदि अदालतें इस तरह की कठोर प्रथाओं की अनुमति देती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित रोस्टर का कोई मतलब नहीं रहेगा.