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SC ने कई राज्यों में जारी तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ अंतरिम निर्देश देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कई राज्यों में जारी तोड़फोड़ पर सुनवाई के दौरान अंतरिम निर्देश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट अब इस मामले पर 10 अगस्त को सुनवाई करेगा.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

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Published : Jul 13, 2022, 1:58 PM IST

Updated : Jul 13, 2022, 2:17 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (supreme court) ने कई राज्यों में जारी तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ अंतरिम निर्देश देने से बुधवार को इनकार करते हुए कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता. न्यायमूर्ति बी.आर. गवई (Justices BR Gavai) और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा (Justices PS Narasimha) की एक पीठ ने सभी पक्षों से मामले से जुड़ी दलीलों को पूरी करने को कहा और फिर तोड़फोड़ के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका को 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

पीठ ने कहा, 'कानून का पालन करना होगा, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है. किन्तु क्या हम एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं? ऐसा सर्वव्यापी आदेश पारित करने से क्या हम अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे.'

शीर्ष अदालत मुस्लिम निकाय द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि हिंसा के हालिया मामलों में कथित आरोपियों की संपत्तियों में और तोड़-फोड़ न की जाए.

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Last Updated : Jul 13, 2022, 2:17 PM IST

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