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सहकर्मी की हत्या करने वाले सैन्यकर्मी की उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने किया कम

सुप्रीम कोर्ट ने सेना के अधिकारी को मिली उम्रकैद को कम करके 9 साल तीन महीने कर दिया. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दोषी ने पूर्वचिंतन से अपने सहकर्मी को गोली नहीं मारी, बल्कि आवेश में आकर सिर्फ एक गोली चलाई थी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट

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Published : Jul 28, 2023, 10:32 PM IST

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठता को लेकर हुए झगड़े के दौरान अपने सहकर्मी की हत्या के दोषी एक गैर-कमीशन अधिकारी की उम्रकैद की सजा को कम करते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि गुस्से में अपीलकर्ता ने मृतक के पास मौजूद राइफल छीन ली. उन्होंने सिर्फ एक गोली चलाई और यदि कोई पूर्व-मध्यस्थता होती तो वह और अधिक गोलियां चलाता.

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि सेना जैसे अनुशासित बल में वरिष्ठता का पूरा महत्व होता है और इसलिए, इस बात की पूरी संभावना है कि वरिष्ठता पर विवाद के कारण अपीलकर्ता ने आवेश में आकर यह कृत्य किया. पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने मृतक के पास मौजूद राइफल छीन ली और केवल एक गोली चलाई और यदि उसकी ओर से कोई पूर्वचिंतन होता, तो उसने मृतक पर और गोलियां चलाई होतीं.

शीर्ष अदालत ने कहा कि मृतक को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था और तीन तथ्यों की ओर इशारा किया, सबसे पहले, अपीलकर्ता गार्ड ड्यूटी पर तैनात एक सैनिक था, दूसरे, अपीलकर्ता और मृतक के बीच वरिष्ठता को लेकर झगड़ा हुआ था और तीसरा, हालांकि मृतक की राइफल में 20 राउंड राउंड थे, लेकिन उसने केवल एक राउंड फायर किया.

वरिष्ठता को लेकर हुए झगड़े के दौरान अपने सहकर्मी की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए एक गैर-कमीशन अधिकारी की आजीवन कारावास की सजा को कम करते हुए पीठ ने कहा कि जब अपीलकर्ता और मृतक ने शराब पी रखी थी तो वरिष्ठता को लेकर अचानक झगड़ा हो गया. लेकिन कोई पूर्वचिंतन नहीं था. शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों के अनुसार, अपीलकर्ता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने इतने क्रूर तरीके से काम किया है, जो उसे आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के लाभ से वंचित कर देगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रूर आचरण शब्द एक सापेक्ष शब्द है. दिसंबर 2004 में, लांस नायक गुरसेवक सिंह और मृतक, जो एक ही रैंक के थे, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ड्यूटी पर थे. यहां वरिष्ठता को लेकर विवाद हो गया था. याचिकाकर्ता को सेना अधिनियम, 1950 की धारा 69 के साथ पढ़ी जाने वाली आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दंडनीय अपराध के लिए कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ ने उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की. ट्रिब्यूनल के फैसले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था. शीर्ष अदालत ने दोषसिद्धि को संशोधित किया और उस सज़ा को भी घटाकर नौ साल और तीन महीने कर दिया, जो उस व्यक्ति ने पहले ही काट ली थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने केवल एक गोली चलाई जो घातक साबित हुई. उपलब्ध होते हुए भी उसने अधिक गोलियां नहीं चलाईं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भागा नहीं और उसने मृतक को अस्पताल ले जाने में दूसरों की मदद की. यदि हम अपवाद 4 में प्रयुक्त क्रूर शब्द का, जो आम बोलचाल में उपयोग किया जाता है, कोई अर्थ बताते हैं, तो किसी भी स्थिति में अपवाद 4 लागू नहीं किया जा सकता है. इसलिए, हमारे विचार में, इस मामले में धारा 300 का अपवाद 4 लागू था. इसलिए, अपीलकर्ता गैर इरादतन हत्या का दोषी है.

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