नई दिल्ली :लुप्तप्राय सोन चिरैया की करंट लगने से मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह इस पक्षी को बचाने के लिए राजस्थान और गुजरात में बिजली की 'लो टेंशन' तारों को भूमिगत करने और कुछ स्थानों पर 'बर्ड डायवर्टर' लगाने के आदेश जारी कर सकता है.
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से भी इस मामले में उनका रुख जानना चाहा कि हाई टेंशन तारों को भूमिगत करना संभव नहीं है और लो टेंशन तारों के संबंध में यह किया जा सकता है.