नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा, 'ये कानून निर्माताओं द्वारा तय करने के मुद्दे हैं. इसे यहां लाने के लिए आपको किस मौलिक अधिकार का पूर्वाग्रह है?'
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलने की मांग वाली याचिका खारिज की - महाराष्ट्र उच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कानून निर्माताओं द्वारा तय करने का मुद्दा है.
26 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले ठाणे के वीपी पाटिल द्वारा दायर याचिका में अधिकारियों को महाराष्ट्र के लोगों की विशिष्ट संस्कृति, विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र अनुकूलन कानून (राज्य और समवर्ती विषय) आदेश, 1960 के एक खंड के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की गयी है.
पाटिल ने कहा कि अन्य राज्यों के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे अपने उच्च न्यायालयों के नाम उन राज्यों के नाम के अनुसार बदलें जहां वे स्थित हैं. याचिका में उन्होंने कहा कि 'महाराष्ट्र' शब्द का उच्चारण एक महाराष्ट्रीयन के जीवन में विशेष महत्व को दर्शाता है और इसके उपयोग को उच्च न्यायालय के नाम में भी अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए. (पीटीआई-भाषा)