नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीपीआई-एम नेता बृंदा करात की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर के लिए ट्रायल कोर्ट के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी. अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा पर सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान नफरत भरे भाषण देने का आरोप है.
सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीपीआई-एम नेता बृंदा करात की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर के लिए ट्रायल कोर्ट के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी. अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा पर सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान नफरत भरे भाषण देने का आरोप है.
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने तीन अक्टूबर को सुनवाई तय की और स्पष्ट किया कि मामले में आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा. पीठ ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो रजिस्ट्री न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली वर्तमान याचिका को सुनवाई के लिए टैग करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से आदेश मांगेगी, जो हेट स्पीच के मुद्दे से निपट रही है.