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राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को मिली 30 दिन की पैरोल - rajiv gandhi

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन के लिए 30 दिन के साधारण अवकाश का आदेश जारी किया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन के लिए 30 दिन के साधारण अवकाश का आदेश जारी किया.

राजीव गांधी हत्याकांड
राजीव गांधी हत्याकांड

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Published : May 20, 2021, 8:52 AM IST

चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी ए जी पेरारिवलन के लिए 30 दिन के साधारण अवकाश का आदेश जारी किया. सरकार विज्ञप्ति के मुताबिक स्टालिन ने पेरारिवलन की मां अरपुथम्माल की एक याचिका पर विचार करने के बाद संबंधित नियमों में ढील दी और 30 दिन का साधारण अवकाश देने का आदेश जारी किया.

पेरारिवलन की मां ने अपने बेटे के लिए चिकित्सा आधार पर छुट्टियों की मांग की थी. यहां पुझाल केंद्रीय कारावास में बंद पेरारिवलन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले के सात दोषियों में से एक है और उम्रकैद की सजा काट रहा है. राजीव गांधी की चेन्नई के पास स्थित श्रीपेरुंबदूर में 21 मई, 1991 को एक महिला आत्मघाती हमलावर ने एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी थी.

पढ़ें :राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन को मिली परोल

मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले साल पेरारिवलन को 30 दिन की पैरोल दी थी और उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा जांच के लिए इसे एक सप्ताह बढ़ा दिया था.

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