मुंबई : महाराष्ट्र में एक अदालत ने शिव सेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हमला मामले में केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और विधायक नीतेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. नीतेश राणे के वकील संग्राम देसाई ने कहा कि चूंकि अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और अब हम अदालती आदेश की प्रति लेने के बाद बांबे हाई कोर्ट का रूख करेंगे.
उन्होंने कहा कि नीतेश के साथ उसके सहयोगी और सह आरोपी की भी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. इस मामले में नीतेश इस समय कहां है, उन्होंने कुछ नहीं बताया.