मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को मंगलवार को जमानत दे दी. खन्ना को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. खन्ना कथित तौर पर शीना बोरा की हत्या के मामले में शामिल था और अगस्त 2015 से हिरासत में था. पिछले महीने शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी. अपनी बेटी शीना बोरा की कथित हत्या के केस का सामना कर रही इंद्राणी अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद थी और वहां उसने छह साल से अधिक समय बिताया था. इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी.
इंद्राणी ने 16 नवंबर 2021 के बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी. इससे पहले पीठ ने सीबीआई से इंद्राणी की जमानत याचिका पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था. इंद्राणी ने हमेशा कहती रही कि शीना की हत्या नहीं की गई थी और वह 2012 में अपनी शिक्षा के लिए विदेश गई थी. हालांकि इंद्राणी कभी भी अपने दावों को साबित नहीं कर पाई. सीबीआई मुंबई पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने के बाद 2015 से शीना बोरा मामले की जांच कर रही है. मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज केस के अनुसार शीना बोरा का अप्रैल 2012 में अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी.