जबलपुर।हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और दो बहनों की याचिका को खारिज कर दिया. चारों लोगों ने रायसेन के चिकलोद में स्थित 900 एकड़ तालाब के मालिकाना हक के विवाद संबंधी मामले में निचली अदालत द्वारा उनका आवेदन खारिज किये जाने को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि भोई समाज के लोगों ने दावा किया था कि भोपाल नवाब हमीदुल्ला खां ने सन् 1948 में चिकलोद का 900 एकड़ का तालाब, उन्हें सौ साल की लीज पर दिया था.
तालाब की भूमि पर विवाद :याचिका में कहा गया कि भोई समाज के मछुआरों ने भोपाल जिला अदालत में तालाब के मालिकाना हक के लिए सिविल शूट भी दायर किया था. निचली अदालत में उन्होंने आपत्ति पेश कर लीज संबंधी दस्तावेजों की जांच को लेकर आवेदन पेश किया था. इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नवाब हमीदुल्ला खां ने तालाब को लीज पर नहीं दिया था और भोई समाज द्वारा पेश किया गया लीज का दस्तावेज फर्जी है. याचिका की सुनवाई करते हुए साल 2017 में निचली अदालत ने सुनवाई पर रोक लगा दी थी.