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कर्नाटक में टीचरों की शर्मनाक करतूत, नाबालिग छात्राओं को बनाया हवस का शिकार

कर्नाटक के बेलगावी में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का एक ऐसी शर्मनाक करतूत सामने आई है, जिसे जानकर आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे. इस टीचर ने न सिर्फ अपने पेशे का लिहाज खत्म कर दिया बल्कि स्टूडेंट-टीचर के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया. इसके अलावा कर्नाटक के सावनूर में भी एक सहायक प्रोफेसर पर भी छात्रा से रेप का आरोप लगा है.

कर्नाटक में टीचरों की शर्मनाक करतूत,
कर्नाटक में टीचरों की शर्मनाक करतूत,

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Published : Jun 9, 2022, 11:50 AM IST

बेलगावी :कर्नाटक पुलिस ने बेलगावी में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. आरोप है कि 44 साल का टीचर लंबे समय से नाबालिग छात्रा का यौन शोषण कर रहा था. उसने इस दौरान छात्रा के कई अश्लील तस्वीरें भी खीच लीं. जब घरवालों ने लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दी तो आरोपी टीचर ने उसके प्राइवेट फोटो पब्लिक में शेयर कर दिया. उसने बेशर्मी से लड़की के अंतरंग पलों के फोटो अपने वॉट्सऐप स्टेटस में लगाए. फोटो वायरल होने के बाद मामला ने तूल पकड़ लिया.

पुलिस के अनुसार, जब ये अश्लील तस्वीरें लड़की के गांववालों तक पहुंचीं तो उनका गुस्सा भड़क उठा. गांववालों ने स्कूल जाकर आरोपी फिजिकल एजुकेशन टीचर की जमकर धुनाई की और घसीटकर थाने ले गए. जहां लड़की के परिजनों ने उसके खिलाफ शिकायात दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने गुरुवार को आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट (POCSO) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी 44 वर्षीय टीचर ने छात्रा से दोस्ती की थी. छात्रा से शादी करने का वादा करने के बाद आरोपी ने उसका यौन शोषण किया था.

इस घटना के अलावा कर्नाटक के सावनूर में भी एक सहायक प्रोफेसर की कारगुजारी सामने आई है. आरोपी प्रोफेसर ने डरा-धमकाकर बीकॉम की पढ़ाई कर रही कॉलेज गर्ल का यौन शोषण किया. सावनूर पुलिस ने गुरुवार को बताया कि आरोपी सहायक प्रोफेसर निंगप्पा कलाकोटी हावेरी जिले के शिगगाव के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता है. वह छात्रों को अपने घर पर ट्यूशन भी देता है. पीड़ित छात्रा उसके पास ट्यूशन के लिए जाती थी. इस दौरान वह डरा-धमकार कॉलेज स्टूडेंट का रेप करता रहा. जब छात्रा गर्भवती हुई तो उसकी करतूतों से पर्दा उठ गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी सहायक प्रोफेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) और 506 (आपराधिक) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन धाराओं में आरोपी को कम के कम 10 साल के कठोर कारावास की सजा मिल सकती है. प्रेग्नेंट छात्रा को सरकार के संरक्षण में भेज दिया गया है.

(आईएएनएस)

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