मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस फिर से धारा 144 लगाने जा रही है, यानी एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी होगी. इस आदेश से विवाह समारोह, अंतिम संस्कार सभाएं और कब्रिस्तान, खेल के मैदान, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय खोल दिए गए हैं.
मुंबई में 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक हथियारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये आदेश दिए हैं. ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है. साथ ही, किसी भी जुलूस में किसी भी तरह के लाउडस्पीकर यंत्रों को बजाना, बैंड बजाना और पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है.
सभी प्रकार के विवाह समारोह, कब्रिस्तानों के रास्ते में अंत्येष्टि सभाएं और जुलूस, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य समाजों और संघों की कानूनी बैठकें, सामाजिक सभाएं और क्लबों के सामान्य व्यवसाय के लिए इसकी बैठकें, सह- ऑपरेटिव सोसायटी, अन्य सोसायटी और संघ, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, फिल्मों, नाटकों या कार्यक्रमों को किसी भी स्थान पर या उसके आसपास देखने के उद्देश्य से सभाएं, अधिनियमों में या उसके आसपास लोगों का जमावड़े को इस आदेश से बाहर रखा गया है.