नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय सोमवार को पश्चिम बंगाल में काली पूजा और दिवाली सहित कुछ अन्य त्योहारों के दौरान सभी तरह के पटाखों की खरीद-बिक्री और जलाने पर रोक लगाने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करेगा.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ इस यचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में दावा किया गया है कि 29 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा पूरे पश्चिम बंगाल में पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने का पारित आदेश त्रृटिपूर्ण है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों की अनुमति सीमा में हरित पटाखे जलाने की छूट दी है.
पश्चिम बंगाल के पटाखा संघ और ऐसे ही एक अन्य समूह ने कहा, 'उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि हरित पटाखों से 30 प्रतिशत तक कम उत्सर्जन होता है और जिसे स्थानीय बाजार में उतारा गया है। ये पटाखे पर्यावरण अनुकूल हैं.'
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वे लगभग सात लाख परिवारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पटाखों के निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल हैं और किसी न किसी तरह से आतिशबाजी उद्योग में शामिल हैं.