नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी की पत्नी की याचिका पर कल यानी शुक्रवार 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. याचिकाकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती है. मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को नकदी के बदले नौकरी घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए बालाजी को हिरासत में लेने की अनुमति दी है.
बालाजी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय में मतभेद था, फिर यह तीसरे न्यायाधीश के पास गया और अगर इस पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई तो मामला अप्रभावी हो जाएगा और उनके मुवक्किल को पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा.