नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाई. हालांकि कोर्ट ने कहा कि बिश्नोई को अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे लेकिन राज्य केवल लगातार प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकता है. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (Justice Ajay Rastogi) और न्यायमूर्ति बीवी नागरथा (Justice BV Nagaratha) की पीठ लॉरेंस बिश्नोई के पिता द्वारा पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई को पेश करने के लिए दिल्ली की एक अदालत द्वारा जारी ट्रांजिट रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस से सवाल पूछे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पर कितने मुकद्दमे दर्ज हैं, 13 जून के बाद कितने दिन पुलिस कस्टडी में रहा. गैंगस्टर लॉरेंस को लेकर पंजाब पुलिस का आगे का प्लान क्या है उसे कितने समय तक पंजाब में रखना है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस से लॉरेंस के सभी मामलों का हलफनामा मांगा है. इस मामले की सुनवाई 13 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट में होगी.