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कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ होने पर एफआईआर की मांग वाली याचिका खारिज - पश्चिम बंगाल वर्धमान कंबल वितरण

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील द्वारा प्रदेश के एक जिले में कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ के मामले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और मामले में हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश हुए. राज्य सरकार ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसकी पूर्व अनुमति के बिना अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है.

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शुभेंदु अधिकारी

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Published : Dec 15, 2022, 12:12 PM IST

Updated : Dec 15, 2022, 2:32 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प. बंगाल सरकार की उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने शुभेंदु अधिकारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. यह कंबल वितरण कार्यक्रम था, जिसमें भगदड़ मच गई थी. कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में जाने को कहा.

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बुधवार को बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई. इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है. भगदड़ की घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

शुभेंदु अधिकारी के इस कार्यक्रम में से जाने के बाद कंबल लेने के लिए जमा हुई भीड़ के कारण भगदड़ मच गई. घटना आसनसोल उत्तर पुलिस थाना अंतर्गत आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 27 के रामकृष्ण दंगल इलाके में हुई. मृतकों की पहचान चांदमणि देवी (55), झाली बाउरी (60) के रूप में हुई है. आरोप लगाया गया है कि बीजेपी नेता अधिकारी ने सभा के लिए पुलिस से अनुमति नहीं ली थी.

आसनसोल के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम ने बताया कि इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी. बीजेपी नेता के कार्यक्रम के जानकारी भी पुलिस को नहीं थी. सोशल मीडिया में कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची. कलेक्टर एस अरुण प्रसाद ने कहा कि घटना में मारे गए लोगों को परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शासन से बात करेंगे. घायलों के उपचार का खर्चा राज्य शासन के द्वारा वहन किया जाएगा.

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Last Updated : Dec 15, 2022, 2:32 PM IST

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