नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) ऑर्डिनेंस, 2021 को संसद में क्यों पारित किया था, जब इसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था.
पीठ ने कहा कि इन सब (अदालत के निर्देशों) के बावजूद, कुछ दिन पहले हमने देखा है कि जिस अध्यादेश को रद्द कर दिया गया था, उसे फिर से पारित कर दिया गया.
मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हम संसद की कार्यवाही पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. बेशक, विधायिका के पास कानून बनाने का विशेषाधिकार है. उन्होंने कहा, कम से कम हमें यह जानना चाहिए कि इसे अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद सरकार ने विधेयक क्यों पेश किया है. संसद में (बिल को लेकर) कोई बहस नहीं हुई है.