नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय (supreme court) ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा नवंबर 2019 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किए गए दो छात्रों में से एक छात्र ताहा फैसल की जमानत गुरुवार को मंजूर कर ली. इन छात्रों पर माओवादियों से कथित संबंधों का आरोप था. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें फैसल की जमानत रद्द कर दी गई थी.
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा दायर वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें दूसरे आरोपी अल्लान शोएब की जमानत मंजूर करने का निचली अदालत का आदेश बरकरार रखने संबंधी केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले में गिरफ्तार दूसरे छात्र शोएब की कम उम्र और उसके स्वास्थ्य के मद्देनजर उसकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने 23 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था.