नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को यह कहते हुए टाल दिया कि कौशल विकास घोटाला मामले में नायडू द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर फैसला अदालत की दिवाली की छुट्टियों के बाद आने की संभावना है. पीठ ने कहा, 'उसी याचिकाकर्ता की एक और याचिका है जिसमें कुछ ओवरलैपिंग मुद्दे हैं जिसमें इस पीठ द्वारा निर्णय सुरक्षित रखा गया है. लिहाजा मामले को 30 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए.'
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, नायडू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि प्रारंभिक व्यवस्था कि पुलिस नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी यह आदेश जारी रहनी चाहिए. आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कहा कि व्यवस्था जारी है. शीर्ष अदालत ने पहले आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर अपना फैसला सुनाने तक फाइबरनेट मामले में नायडू को गिरफ्तार न करे. कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा था, 'पहले की समझ को जारी रहने दें.' पीठ 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पुलिस के बयान का जिक्र कर रही थी, जब उन्होंने कहा था कि पुलिस नायडू को हिरासत में नहीं लेगी.