नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई किया. कोर्ट ने इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब जज एमके नागपाल के कोर्ट द्वारा सिसोदिया की जमानत याचिका पर 31 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा.
सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयन कृष्णन, सिद्धार्थ अग्रवाल और मोहित माथुर पेश हुए. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड खत्म होने के बाद 22 मार्च को कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पांच अप्रैल तक जेल भेज दिया था. जबकि सीबीआई वाले केस में सिसोदिया को तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं.
वहीं, ईडी वाले केस में 25 मार्च को कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस होगी. गौरतलब है कि आबकारी नीति घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. यहां से नौ मार्च को सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. यहां से नौ मार्च को सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था.