मुजफ्फरनगर:पुरकाजी विधानसभा सीट से रालोद विधायक को अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी करार दिया है. एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक अनिल कुमार को 15 दिन के कारावास की सजा और 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल, 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय ढोल नगाड़ों को बजाने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधायक अनिल कुमार पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत में 4 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. इनमें उपनिरीक्षक बाबूराम, सिटी मजिस्ट्रेट के तत्कालीन पेशकार नरेंद्र कुमार, उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार शामिल थे. जबकि तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम की म्रत्यु हो चुकी है. इस कारण से उनके बयान नहीं हो सका.