दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

मेयर को राहत, हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका की खारिज

केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने तिरुवनंतपुरम निगम के मेयर द्वारा कथित रूप से लिखे गए एक पत्र को लेकर सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Dec 16, 2022, 3:59 PM IST

तिरुवनंतपुरम : केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम निगम के मेयर आर्य राजेंद्रन द्वारा कथित रूप से लिखे गए एक पत्र की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें निगम में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए माकपा सदस्यों की सूची मांगी गई थी. कोर्ट ने कहा कि मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा जारी जांच जारी रह सकती है.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग करने वाली याचिका निगम के एक पूर्व पार्षद जी श्रीकुमार द्वारा दायर की गई थी. अपनी याचिका में श्रीकुमार ने दावा किया कि राजेंद्रन और एक अन्य पार्टी पार्षद की ओर से जारी भाई-भतीजावाद पद संभालने के दौरान ली गई शपथ के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि दो वर्षों में उक्त तरीके से एक हजार से अधिक नियुक्तियां की गईं और इसलिए इस मामले में एक विस्तृत जांच आवश्यक है.

इस बीच कई सप्ताह पहले जब से यह कथित पत्र सामने आया है, भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ मेयर के इस्तीफे की मांग को लेकर नियमित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें - बिहार जहरीली शराब कांड : जांच की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

(आईएएनएस)

ABOUT THE AUTHOR

...view details