प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के गजल होटल मामले में माफ़िया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ अधीनस्थ अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने अब्बास व उमर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर भी रोक लगाई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है. अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपने तर्क में कहा कि वर्ष 2005 में जब उनके नाम से विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराई गई तब वे दोनों नाबालिग थे. नाबालिग होने के कारण उनकी तरफ से उनकी मां अफशां अंसारी ने जमीन की रजिस्ट्री कराई थी.
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एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि याची घटना के वक्त नाबालिग थे तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसी आधार पर चार्जशीट पर रोक लगाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी. मामले में आरोप है कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गजल होटल का निर्माण कराया था. इसे लेकर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला चल रहा है.
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