नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा विभिन्न बैंकिंग घोटालों में उसके अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच की मांग वाली याचिका में दिए गए कथन भ्रामक और गैर-प्रमाणित हैं. आरबीआई ने न्यायालय से यह भी कहा कि उसके पास एक कर्मचारी के आचरण की जांच के लिए आंतरिक तंत्र है.
स्वामी की याचिका खारिज करने की मांग करते हुए आरबीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है और यह तथ्यात्मक तथा कानूनी त्रुटियों से पूर्ण है. आरबीआई ने शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा, 'इस संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा घोटालों को आरबीआई अधिकारियों से जोड़ने की कोशिश करने वाले दावे याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए किसी भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में भ्रामक हैं और इसकी पुष्टि नहीं हुई है.'
इसमें कहा गया, 'यह अनुरोध किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप है, या उसके कार्यों या चूक के संबंध में प्रथम दृष्टया सबूत हैं, तो उसके आचरण की जांच करने के लिए आरबीआई के पास एक आंतरिक तंत्र/ढांचा है. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई सबूत या विशिष्ट आरोप प्रस्तुत नहीं किया है और प्रतिवादी संस्था के खिलाफ केवल अस्पष्ट और भ्रामक आरोप लगाए गए हैं.'