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Raman Singh gets relief from High Court: रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, संपत्ति को लेकर लगी याचिका खारिज - Bilaspur High Court News

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की संपत्ति को लेकर हाईकोर्ट में लगी याचिका खारिज हो गई है. कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने यह याचिका लगाई थी और रमन सिंह की संपत्ति की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी.Bilaspur High Court News

Raman Singh gets relief from High Court
रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

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Published : Mar 1, 2023, 8:22 PM IST

रमन सिंह का बयान

बिलासपुर/रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की चुनाव याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने माना है कि यह याचिका चलने योग्य नहीं. पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

बुधवार को हुई सुनवाई: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग के मामले में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट में लगी याचिका में कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने 2008, 2013 और 2018 तक संपत्ति को लेकर शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी.

सीबीआई जांच कराने की मांग की थी: इस मामले में याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच कराने की भी मांग की थी. जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच में याचिका पर सुनवाई चल रही थी. बुधवार को इस मामले में फैसला दे दिया गया है. फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता को झटका लगा है. वहीं पूर्व सीएम को बड़ी राहत मिली है.

विनोद तिवारी की याचिका को कोर्ट की डबल बेंच ने खारिज किया है. कांग्रेस नेता ने याचिका में कहा था कि डॉ. रमन सिंह ने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी छिपाई और गलत जानकारी पेश की थी. इसके खिलाफ कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने ईओडब्ल्यू और एसीबी में कई बार शिकायत भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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हाईकोर्ट ने क्या कहा: उच्च न्यायालय ने कहा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है उनके आधार पर कोई आरोप नहीं बनता. याचिका राजनीति से प्रेरित है. न्यायालीन प्रक्रियाओं का दुरूपयोग किया गया. आधारहीन दस्तावेज और सिर्फ आंकलन के आधार पर याचिका दायर की गई. सभी प्रस्तुत चुनावी शपथ पत्र को भारतीय निर्वाचन आयोग एवं इनकम टैक्स विभाग की तरफ से परीक्षण किया गया. लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई. पहली नजर में इस प्रकरण की किसी भी अधिकारिक संस्था से जांच की जरूरत नहीं"

हाईकोर्ट के निर्णय से लगा कांग्रेस को बड़ा झटका: हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को राहत मिली है. वहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा है.

रमन सिंह ने कहा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं: हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है. रमन सिंह ने कहा है कि" आज हाईकोर्ट ने मेरे ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है. पिछले लंबे समय से कांग्रेस की तरफ से इस मामले में मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए. उस समय भी मैंने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. आज उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इस मामले को तथ्यहीन, निराधार और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है"

हाईकोर्ट के फैसले से सच सामने आया: डॉ रमन सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस की तरफ से मेरे ऊपर लगाये अन्य आरोप भी राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन हैं. जिनका आखिरी परिणाम भी यही होगा.

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