जयपुर : राज्य उपभोक्ता आयोग ने आदेश का पालन नहीं करने पर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय व 2 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आयोग ने पुलिस कमिश्नर को कहा है कि वह गिरफ्तारी वारंट की तामील कराएं. आयोग ने यह आदेश नारायण दास के अवमानना प्रार्थना पत्र दिए.
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि परिवादी ने वर्ष 2005 में सहारा प्राइम सिटी में मकान बुक कराया था. मकान की राशि वर्ष 2012 तक जमा करा दी गई, लेकिन वर्ष 2019 तक परिवादी को मकान का कब्जा नहीं दिया गया. परिवाद पेश होने पर आयोग ने 10 अक्टूबर, 2019 को आदेश जारी कर सहारा प्राइम सिटी पर ढाई लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए परिवादी को 67 लाख 16 हजार 903 रुपए, 15 फीसदी ब्याज सहित लौटाने को कहा था, लेकिन कंपनी ने इस आदेश का पालन नहीं किया.