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रेलवे स्टेशन पर मास्क न लगाने पर जुर्माने वाले नियम की अवधि 6 महीने बढ़ी

रेलवे ने परिसर में मास्क न लगाने पर जुर्मान वाले नियम की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है. इसके तहत रेलवे परिसर में या फिर ट्रेन के अंदर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. दरअसल, रेलवे के पिछले आदेश की अवधि 16 अक्टूबर को खत्म हो रही थी.

रेलवे स्टेशन
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Published : Oct 7, 2021, 6:39 PM IST

नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने 17 अप्रैल को अपने सभी स्टेशनों पर मास्क पहने जाने को लेकर एक अधिसूचना जारी की थीं. इसके तहत रेलवे परिसर में या फिर ट्रेन के अंदर मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था. रेलवे ने इस दिशानिर्देश को अगले छह महीने तक बढ़ा दिया है.

रेलवे ने अपने आदेश में कहा है कि अब मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि गाइडलाइंस को अगले छह महीने तक बढ़ाया जाए. दरअसल, रेलवे के पिछले आदेश की मियाद 16 अक्टूबर को खत्म हो रही थी.

जिसमें 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि गाइडलाइंस को 16 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है. रेलवे ने कहा कि इस मामले की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है.

रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत जुर्माना (500 रुपये तक) लगाया जाएगा. जिसमें रेल परिसरों पर थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें-रेलवे स्टेशन पर मास्क न पहनने पर लगेगा ₹500 का जुर्माना

रेलवे की ओर से जारी पिछले आदेश में कहा था कि कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह के कृत्य पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है.

बता दें कि भारत ने पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,431 नए मामले दर्ज किए. वहीं, 318 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है. देश में अब तक कोरोना के तीन करोड़ 38 लाख 94 हजार 312 मामले आ चुके हैं.

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