चंडीगढ़ : पंजाब में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के क्षेत्राधिकार के विस्तार को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीएसएफ की एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा कि राज्य पुलिस की शक्तियां बरकरार रहेंगी और बल केवल उसकी मदद करेगा.
बीएसएफ की महानिरीक्षक (पंजाब सीमांत) सोनाली मिश्रा ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब दो दिन पहले ही बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाली केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ पंजाब विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था.
जालंधर में शनिवार को मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान आईपीएस अधिकारी मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बढ़ते खतरे के मद्देनजर चुनौतियां और अधिक जटिल होती जा रही हैं तथा पिछले दो या तीन वर्षों में ड्रोन सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है.
पंजाब विधानसभा ने हाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के केंद्र के कदम को राज्य पुलिस का 'अपमान' करार दिया था.
दरअसल, केंद्र सरकार ने हाल में सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार देने के लिए बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया था. इससे पहले बीएसएफ के पास यह अधिकार सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में था.
मिश्रा ने कहा, बीएसएफ के पास पंजाब में देश की 553 किलोमीटर तक फैली सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी है और हमारी प्रमुख भूमिका सीमा की अखंडता को बनाए रखना, सीमावर्ती आबादी के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना और सीमा पार से होने वाले अपराधों को रोकना है.
उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान राज्य पुलिस और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) जैसी विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान चला रहे हैं.