नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी वस्तुओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी को नियंत्रित करने के लिए सख्त सजा दिये जाने का अनुरोध किया गया है.
अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस जनहित याचिका में केंद्र और राज्यों को इन गतिविधियों में शामिल लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लगाने और उनकी 100 प्रतिशत 'बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्तियों' को जब्त करने का निर्देश देने का भी न्यायालय से अनुरोध किया है.
अधिवक्ता अश्विनी दुबे के जरिये दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुनाफाखोरी, दवाओं में मिलावट और कालाबाजारी के कारण कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया.
याचिका में जमाखोरी, मुनाफाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनों की जांच करने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में इन अपराधों के लिए एक अध्याय शामिल करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.