नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत दूरसंचार क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) संबंधी बकाया की गणना में गलितयों का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया.
एजीआर संबंधित बकाया की गणना में गड़बड़ी के आरोप संबंधी दूरसंचार कंपनियों की याचिका खारिज - Petition of telecom companies
उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल समेत दूरसंचार क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) संबंधी बकाया की गणना में गलितयों का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया.
दूरसंचार कंपनियों की याचिका खारिज
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उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में सरकार को अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए एजीआर से संबंधित 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 10 साल का समय दिया था.