नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार औरफार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) को अगले पांच वर्षों के लिए भारत में नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के मामले में अंतरिम राहत दी है. कोर्ट ने उक्त आदेश पीसीआई द्वारा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर दिया.
पीसीआई की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने बताया कि निर्णय देश में फार्मासिस्ट डिग्री धारकों की मांग और आपूर्ति और खुले बाजार के बीच असंतुलन को रोकने के लिए लिया गया था. जबकि यह अध्ययन और किए गए आंकड़ों पर आधारित था जिसमें हाई कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए.
इस संबंध में 18 दिसंबर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फार्मेसी कॉलेजों के एक समूह की याचिका पर अपना आदेश दिया था. इस आदेश में अगले 5 वर्षों के लिए नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी. इसमें कहा गया था कि प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को आवश्यक अनुमति और अनुमोदन के लिए और शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए आवश्यक संबद्धता प्रदान करने के लिए आवश्यक अपना आवेदन जमा करने की अनुमति देंगे. साथ ही प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को अपना आवेदन या तो पोर्टल खोलकर और आवेदन को स्वीकार करके या किसी अन्य स्वीकार्य तरीके से आवेदन प्राप्त करने के विकल्प में जमा करने की अनुमति देंगे.