दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास धारा 144 लगाने का आदेश - धारा 144 लागू

पुणे जिला प्रशासन ने पेरने गांव और उसके आसपास धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है. बता दें कि 30 दिसंबर मध्यरात्रि से दो जनवरी 2021 तक इलाके में धारा 144 लागू रहेगी और बाहरी लोगों के युद्ध स्मारक के आसपास के गांवों में प्रवेश करने पर रोक रहेगी.

war memorial
धारा 144 लगाने का आदेश

By

Published : Dec 25, 2020, 9:26 AM IST

पुणे :महाराष्ट्र के पुणे जिला प्रशासन ने पेरने गांव और उसके आसपास धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है, जहां कोरेगांव-भीमा की जंग की स्मृति में 'जय स्तंभ' खड़ा है.

हर साल एक जनवरी को दलित 1818 की जंग की वर्षगांठ मनाते हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बलों ने दलित सैनिकों के साथ पुणे के पेशवा की सेना को पराजित किया था. इस मौके पर यहां स्मृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.

धारा 144 लागू
दलित इस जीत को उत्पीड़ित समुदायों के आत्म-सम्मान वापस पाने की शुरुआत के रूप में मनाते हैं. हालांकि, जिले के अधिकारी ने कहा, कोविड-19 हालात के चलते एक जनवरी से पहले इलाके में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू कर दी जाएगी.

पढ़ें :जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा : उमर अब्दुल्ला

बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक
उन्होंने कहा, 30 दिसंबर मध्यरात्रि से दो जनवरी 2021 तक इलाके में धारा 144 लागू रहेगी और बाहरी लोगों के युद्ध स्मारक के आसपास के गांवों में प्रवेश करने पर रोक रहेगी. इससे पहले प्रशासन ने लोगों से महामारी के चलते घरों में रहकर ही श्रद्धांजलि देने की अपील की थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details