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मोड़ मंडी बम धमाका मामले में सरकार को नोटिस जारी - पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को मोड़ मंडी बम धमाका मामले में नोटिस जारी किया है. दरअसल, एसआईटी जांच में मामले का खुलासा तो हुआ लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है.

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Published : Oct 29, 2021, 4:44 PM IST

चंडीगढ़ :हाईकोर्ट का ध्यान इस ओर दिलाया गय था कि मंडी बम धमाकों की जांच के लिए बनाई एसआईटी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस कार में बम धमाका हुआ था, वह कार डेरा सिरसा में राम रहीम की निजी रिहायश में तैयार की गई थी.

यह कार उनके निजी वर्कशाप में तीन साधुओं ने तैयार की थी (Car was modified by three disciples) परन्तु आज तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया (None has arrested so far). हाईकोर्ट का ध्यान दिलाया गया कि इस सम्बन्धित पहले भी हाईकोर्ट पहुंच थी. लेकिन पंजाब सरकार ने कहा था कि जांच पूरी कर ली गई है, जिस कारण हाईकोर्ट ने इस पटीशन का निपटारा कर दिया.

वकील एमएस जोशी ने हाईकोर्ट से कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है और पहले हाईकोर्ट में यह कहना कि जांच पूरी हो गई है, बिल्कुल गलत है. जांच एनआईए या सीबीआई से करवाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि पुरानी पिटीशन पर फिर विचार किया जाए और नए सिरे से हुक्म जारी किए जाएं.

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2017 मतदान से पहले हुआ था धमाका

2017 में पंजाब विधान सभा मतदान से पहले जनवरी में मोड़ मंडी में शिरोमणी अकाली दल की रैली के दौरान बम धमाका हुआ था. जिसमें सात व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 28 व्यक्ति घायल हो गए थे. इसी मामले में सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई परन्तु कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया.

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