चेन्नई:तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (CM MK Stalin) ने शुक्रवार को राजभवन को एक विस्तृत पत्र भेजा है. इसमें सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से बर्खास्त करने और फिर उस पर रोक लगाने के गवर्नर आरएन रवि (Governor RN Ravi) के तर्क को त्रुटिपूर्ण और जल्दबाजी में लिया निर्णय करार दिया है.
यह संदेश गुरुवार की देर शाम राज्यपाल के 5 पन्नों के पत्र का बिंदुवार खंडन है, जिसमें बालाजी को मंत्रालय से बर्खास्त किया गया और उसके बाद उस फैसले को स्थगित रखा गया है.
स्टालिन ने कहा, 'यद्यपि आपके पत्र की केवल पूर्ण उपेक्षा की आवश्यकता है, मैं आपको इस मुद्दे पर तथ्य और कानून दोनों को स्पष्ट करने के लिए लिख रहा हूं.' यह कहते हुए कि राज्यपाल का पत्र 'कड़े शब्दों में' था, मुख्यमंत्री ने 'संवैधानिक मशीनरी के टूटने' के संकेत पर आपत्ति जताई, जो एक अप्रत्यक्ष धमकी थी.
स्टालिन ने आरोप लगाया कि 'आपने अटॉर्नी जनरल की राय लेने के लिए इसे वापस ले लिया, इससे पता चलता है कि आपने इतने महत्वपूर्ण निर्णय से पहले कानूनी राय भी नहीं ली है. तथ्य यह है कि इस मामले पर आपको कानूनी राय लेने का निर्देश देने के लिए माननीय गृह मंत्री के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, यह दर्शाता है कि आपने भारत के संविधान के प्रति बहुत कम सम्मान के साथ जल्दबाजी में काम किया है.'
स्टालिन ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्यपाल पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा 'आप पिछली अन्नाद्रमुक सरकार के दौरान किए गए अपराधों के लिए पूर्व मंत्रियों और लोक सेवकों की जांच/मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए मेरी सरकार के अनुरोध पर बेवजह चुप्पी बनाए हुए हैं, जो आपके कार्यालय में कई महीनों से लंबित हैं. यहां तक कि गुटखा मामले में अभियोजन की मंजूरी के लिए सीबीआई के अनुरोध पर भी आपके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है. वास्तव में, ये चयनात्मक कार्रवाइयां न केवल आपके अस्वास्थ्यकर पूर्वाग्रह को उजागर करती हैं बल्कि आपके द्वारा अपनाए गए ऐसे दोहरे मानकों के पीछे की वास्तविक मंशा को भी उजागर करती हैं.'
स्टालिन ने बालाजी के बचाव में कहा, केवल जब किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो अयोग्यता लागू होती है. स्टालिन ने लिली थॉमस मामले के साथ-साथ अन्य मामलों में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया.