नई दिल्ली:राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) द्वारा बिहार में 2018 में एक नागरिक के अपहरण और हत्या के मामले में तीन लोगों के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है. विनय यादव उर्फ कमल, नवल जी उर्फ नवल भुइयां और अर्जुन भुइयां के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पटना में एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है. जांच एजेंसी के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.
एनआईए द्वारा बिहार और झारखंड में व्यापक तलाशी लेने के कुछ दिनों बाद नवीनतम आरोप पत्र दायर किया गया है. नरेश सिंह भोक्ता की नृशंस हत्या के बाद 3 नवंबर, 2018 को बिहार पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एनआईए ने इसकी जांच पिछले साल 24 जून को संभाली थी.
जांच एजेंसी ने 25 फरवरी को एक आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था. प्रवक्ता ने कहा कि मामले में एनआईए की जांच ने भाकपा (माओवादी) के शीर्ष कमांडरों की संलिप्तता का खुलासा किया था. इसमें कहा गया कि लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से भोक्ता की नृशंस हत्या की साजिश रची गई थी. अधिकारी ने कहा कि हत्या में इस्तेमाल हथियार और वाहन बरामद कर लिए गए हैं.