श्रीनगर : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकियों के वित्तपोषण मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को गैर कानूनी गतविधि (रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तार किया है और उन्हें दिल्ली ले जाए जाने की संभावना है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
अधिकारियों ने कहा कि 'जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी' के समन्वयक परवेज को शहर में उनके सोनावर आवास पर छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया गया और रात करीब 11.30 बजे उन्हें नजरबंद कर दिया गया. उससे पूछताछ की जा रही है.
सोनावर के आवास के अलावा सोसायटी के मुख्य कार्यालय में भी छापेमारी की गई. अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए.
अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल 28 अक्टूबर को एनआईए ने कुछ 'तथाकथित गैर सरकारी संगठनों और ट्रस्टों' द्वारा धर्मार्थ गतिविधियों के नाम पर भारत तथा विदेश में धन जुटाने और फिर उन पैसों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले में घाटी में परवेज के आवास सहित 10 स्थानों और बेंगलुरु में एक स्थान की तलाशी ली थी.
पढ़ें :-लाहौर उच्च न्यायालय ने जेयूडी के छह नेताओं को आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में बरी किया
एजेंसी ने कहा था कि आठ अक्टूबर 2020 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैर कानूनी गतविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. एनआईए के मुताबिक उसे पुख्ता जानकारी मिली थी कि कुछ एनजीओ और ट्रस्ट ने तथाकथित दान और व्यावसायिक योगदान के माध्यम से देश और विदेश से धन एकत्र कर उनका उपयोग केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया.
(पीटीआई-भाषा)