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खुशखबरी ! 100 मीटर से ज्यादा लंबी हुई लाइन, तो टोल प्लाजा पर नो टैक्स

एनएचएआई ने टोल प्लाजा के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. अगर टोल प्वाइंट पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन हुई, तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा. एनएचएआई के अनुसार नए दिशानिर्देशों से टोल प्लाजा पर वाहनों को 100 मीटर से अधिक कतार में लगने से रोकने पर यातायात ट्रैफिक में राहत मिलेगी.

एनएचएआई
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Published : May 26, 2021, 10:53 PM IST

Updated : May 26, 2021, 11:11 PM IST

नई दिल्ली :सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सुगम बनाने तथा टोल प्लाजा पर लंबी कतारों के संकट से बचने के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन दस सेकंड से ज्यादा टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगा.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बुधवार को अपने एक बयान में कहा कि यदि किसी कारण से टोल प्लाजा पर प्रतीक्षारत वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक होती है, तो वाहनों को जब तक कि कतार 100 मीटर के अंदर तक नहीं आ जाती, बिना टोल चुकाए गुजरने की अनुमति होगी.

एनएचएआई ने कहा कि नए दिशानिर्देशों से टोल प्लाजा पर वाहनों को 100 मीटर से अधिक कतार में लगने से रोकने पर यातायात ट्रैफिक में राहत मिलेगी.

एनएचएआई ने कहा कि इसके लिए प्रत्येक टोल लेन में टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर एक पीली लाइन चिह्नित की जाएगी. एनएचएआई के अनुसार, इस साल फरवरी के मध्य में फास्टैग के आने के बाद से कैशलेस टोलिंग कारण से यातायात में काफी राहत मिली है.

गौरतलब है कि एनएचआई ने फरवरी में टोल प्लाजा पर सभी वाहनों के लिए फास्टैग सुविधा को अनिवार्य कर दिया था.

एनएचएआई ने कहा कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी हो गया है और यात्री टोल भुगतान के लिए फास्टैग प्रक्रिया को चुन रहे हैं, इससे टोल पर यात्रियों का संपर्क टूट रहा है, जो कोरोना की चेन तोड़ने में मददगार है.

Last Updated : May 26, 2021, 11:11 PM IST

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